परिचय :
राज्य शासन अनुसूचित जाति छात्रव्रत्ति (6-10)
योजना के उद्देश:
अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र / छात्राओं की शेक्षिक स्थिति में सुधार हेतु लाभ दिए जाने के लिये |
योजना की पात्रता :
1. अ.जा. वर्ग के छात्र / छात्रायें |
2. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति |
3. एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होगी |
4. नवीनीकरण हेतु समान दरों की कक्षाओं के लिये पुनः आवेदन पत्र की आवश्यकता नहीं |
5. आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं |
योजना के लाभ:
1. कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत बालक को 150 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका को 150 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं |
2. कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत बालक को 200 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका को 300 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं |
3. कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत बालक को 600 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका को 800 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं |
योजना की प्रक्रिया :
सम्बंधित विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को एकल आवेदन पत्र प्रधान पाठक को प्रस्तुत करना |